PAYTM Ban by RBI stop working from 29 Feb : पेटीएम के ग्राहक हो तो अभी सतर्क हो जाओ नहीं तो हो सकती है दिक्कत

PAYTM Ban by RBI आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में नई जमा स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया है।

PAYTM Ban by RBI
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो भारत की सबसे बड़ी भुगतान फर्मों में से एक पेटीएम का हिस्सा है, को नियामक द्वारा बताया गया था कि वह नई जमा राशि लेने, क्रेडिट लेनदेन की सुविधा देने या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सुविधा सहित फंड ट्रांसफर की 29 फ़रवरी  के बाद पेशकश करने में सक्षम नहीं होगा।

केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने क्या कहा ?

29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी जमा किया जा सकता है।

बयान में कहा गया है कि इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।

Why RBI Ritrict Paytm : आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?

आरबीआई ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहक जोड़ना बंद करने को कहा था।

हालाँकि, एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई, आरबीआई ने विवरण का खुलासा किए बिना कहा।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत की गई थी।PAYTM Ban by RBI

What happens to users of Paytm App? पेटीएम ग्राहकोंका क्या होगा ?

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उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह भुगतान बैंक की मूल कंपनी (वन 97 कम्युनिकेशंस) के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, यूपीआई या एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस लेनदेन भी ऐप पर काम करेगा।

What to do if you use Paytm Fastag or its National Common Mobility Card?

आरबीआई ने ऐसे ग्राहकों को अपना बकाया खत्म करने की इजाजत दे दी है लेकिन वे 1 मार्च से इन उपकरणों में अधिक पैसा लोड नहीं कर सकते हैं।

पैसे ट्रांसफर करने या वॉलेट या खाते से निकालने के लिए ऐप के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, 1 मार्च से आवक या क्रेडिट लेनदेन पर प्रतिबंध है। इसका मतलब यह है कि खाताधारक 1 मार्च से वॉलेट और बैंक खातों से स्वतंत्र रूप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन पैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

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वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए “तत्काल कदम” उठा रहा है।

फिनटेक कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ओसीएल, एक भुगतान कंपनी के रूप में, विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है।

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